कोलकाता में आरजी कर रेप-मर्डर मामले में संजय रॉय दोषी करार

कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी पाया और अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है। संजय ने कोर्ट में अपनी निर्दोषता का दावा किया और रुद्राक्ष की माला पहनने का जिक्र किया। पीड़िता के माता-पिता ने जज के फैसले पर आभार व्यक्त किया। जानें इस मामले में और क्या हुआ और संजय की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी।
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कोलकाता में आरजी कर रेप-मर्डर मामले में संजय रॉय दोषी करार

संजय रॉय को दोषी ठहराया गया


कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट ने सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को दोषी पाया है। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे, जज अनिर्बान दास ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है।


कोर्ट ने अपना निर्णय मात्र 12 मिनट में सुनाया। संजय रॉय को बताया गया कि उसे अधिकतम मृत्युदंड की सजा मिल सकती है, जबकि सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।


जज के फैसले के बाद संजय रॉय कोर्ट में चिल्लाने लगा और उसने न्यायाधीश से कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। उसने अदालत में अपने गले में लटकी रुद्राक्ष की माला का भी उल्लेख किया।


कोर्ट रूम में क्या हुआ?


जज: क्या आरोपी के लिए कोई है?


संजय को फिर से लाया गया। अदालत में इतनी भीड़ थी कि उसे अंदर जाने में कठिनाई हुई। न्यायाधीश ने सभी से शांति से बोलने का अनुरोध किया।


जज: क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई स्थगन आदेश है?


संजय के वकील: कोई सूची नहीं।


तभी संजय कोर्ट रूम में प्रवेश करता है।


जज: आपके खिलाफ आरोप है कि आप सुबह अस्पताल में घुसे और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर हमला किया। उसके गले को पकड़ा और उसके चेहरे को ढक दिया। यौन अपराध के कारण उसकी मृत्यु हो गई। धारा 64 और 103 के तहत आरोप हैं।


जज: आरोपपत्र में आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66, 103(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। गवाहों की पूछताछ और सीबीआई के वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आपके अपराध को साबित करते हैं। आप दोषी पाए गए हैं।


जज: जिस तरह से आपने हत्या की है, उसके लिए आपको आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिल सकता है। मैं सोमवार को आपसे और आपके वकील से बात करूंगा।


संजय: मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी। लड़ाई में यह टूट सकता है। यह क्यों नहीं मिला?


जज: मैं जो सोचता हूं, उसमें आप दोषी हैं। मैं इसे सोमवार को भी सुनूंगा।


संजय: मैं गरीब हूं। मैंने ऐसा नहीं किया। जिन्होंने यह किया उन्हें पकड़ो। मीडिया ने भी यही कहा।


इसके बाद संजय को जबरन कोर्ट से बाहर ले जाया गया।


पीड़िता के माता-पिता का भावुक प्रतिक्रिया


जज का फैसला सुनकर पीड़िता के माता-पिता रो पड़े। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, "हमने आप पर जो भरोसा जताया था, आपने उसका पूरा सम्मान किया है।"


गौरतलब है कि संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त को आरजी कर के सेमिनार हॉल से डॉक्टर का शव बरामद होने के अगले दिन गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और संजय को एकमात्र आरोपी बताया।


घटना के दिन संजय रॉय को आरजी कर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। पुलिस ने बताया कि जब वह सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन लटका हुआ मिला, लेकिन जब वह आधे घंटे बाद वहां से बाहर आया तो हेडफोन उसके गले में नहीं थे।