उत्तर प्रदेश में पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा
अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आरोपी को पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में दोषी ठहराया।
जुर्माना न चुकाने पर सजा
यदि आरोपी जुर्माना नहीं चुका पाता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अनुराग की पत्नी की 2010 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की। उसकी पहली पत्नी से 13 वर्षीय बेटी थी, जिसका पालन-पोषण उसकी मौसी ने किया। लेकिन बाद में, आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती अपने पास ले लिया।
घटना का विवरण
2019 में, आरोपी की दूसरी पत्नी के साथ झगड़ा होने के बाद, वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात, आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, लड़की ने अपनी मौसी को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।