इमरान खान को मिली 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में बड़ा फैसला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 16.40 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला एक महंगी बुल्गारी घड़ी से जुड़ा है, जिसे इमरान ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बेचा। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे के कारण।
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इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं

इमरान खान को मिली 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में बड़ा फैसला


पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए हालात और भी गंभीर हो गए हैं। रावलपिंडी की विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में उन्हें 17-17 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उन पर 16.40 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।


विवाद का सारांश

यह मामला एक महंगी बुल्गारी घड़ी से संबंधित है। आरोप है कि इमरान खान ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान इस घड़ी को ऊंचे दामों पर बेचा। शनिवार को अडियाला जेल में सुनवाई के दौरान जज शाहरुख अरजुमंद ने यह निर्णय सुनाया। इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों में जेल में हैं।


सजा में मिली नरमी

अदालत ने इमरान खान की उम्र को ध्यान में रखते हुए और बुशरा बीबी के महिला होने के नाते कुछ नरमी दिखाई है। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा दी गई है। हालांकि, इमरान की कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की योजना बना रही है।


घड़ी का रहस्य कैसे उजागर हुआ?

यह विवाद 2018 में शुरू हुआ जब इमरान खान सऊदी अरब गए थे। वहां उन्हें सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बेशकीमती घड़ी उपहार में दी थी। पाकिस्तान लौटने के बाद, इमरान ने यह घड़ी अपनी पत्नी बुशरा को दी। असली समस्या तब शुरू हुई जब बुशरा ने अपने मंत्री जुल्फी बुखारी के माध्यम से इस घड़ी की कीमत लगवाई और उसे बेचने का प्रयास किया। जब घड़ी एक शोरूम में पहुंची, तो मालिक ने सीधे घड़ी बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने सऊदी प्रिंस के कार्यालय को इसकी सूचना दी, जिससे हड़कंप मच गया। बाद में, बुशरा और जुल्फी बुखारी का एक ऑडियो लीक हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि घड़ी को छिपाकर बेचने की योजना बनाई गई थी। इसी आधार पर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया।