आधार और पैन कार्ड लिंकिंग: जानें कैसे करें और क्यों है यह जरूरी
आधार-पैन लिंकिंग की आवश्यकता
आज के समय में आधार और पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज बन गए हैं, जिनके बिना सरकारी कार्य अधूरे रह जाते हैं। यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं और अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, तो आपको जल्दी करना चाहिए। आपके पास केवल 31 दिसंबर तक का समय है। इसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह कार्य घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बताएंगे।
किसके लिए आवश्यक है आधार-पैन लिंकिंग?
यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं या जिनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का उपयोग कर जारी किया गया था, उन्हें अपने आधार से पैन कार्ड लिंक करना आवश्यक है।
आधार-पैन लिंकिंग के लिए आवश्यक बातें
ऑनलाइन आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड पास रखना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार में दर्ज मोबाइल नंबर सक्रिय हो, क्योंकि लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा।
कैसे करें आधार-पैन कार्ड ऑनलाइन लिंक?
ऑनलाइन आधार-पैन लिंकिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यहां होम पेज पर Quick Links में ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी भरें।
आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर वेरिफाई पर क्लिक करें।
जैसे ही वेरिफाई होगा, आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
Quick Links में Link Aadhaar Status के विकल्प पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
यदि लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो आपको ग्रीन टिक मार्क दिखाई देगा।
लिंकिंग से पहले ध्यान देने योग्य बातें
आपके आधार कार्ड में जो जानकारी (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) है, वही आपके पैन कार्ड में भी होनी चाहिए। यदि दोनों दस्तावेजों में भिन्नता है, तो पहले उसे सही कर लें।
आधार-पैन लिंकिंग का महत्व
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन कार्ड धारकों को 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले पैन कार्ड मिला है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।
CBDT ने पहले लोगों को पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 की समय सीमा दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया गया। यदि आपने इस अवधि में लिंकिंग नहीं करवाई, तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है।
