बेंगलुरु में भगदड़: KSCA ने उच्च न्यायालय में राहत की मांग की

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की त्रासदी के बाद, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने उच्च न्यायालय में FIR के खिलाफ राहत की मांग की है। सचिव रघुराम भट, अध्यक्ष ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ई.एस. जयराम ने FIR रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार और उनकी पीठ ने आज दोपहर इस याचिका की सुनवाई निर्धारित की है।
राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट की मांग
न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। अदालत ने घटना के कारणों, सुरक्षा उपायों और पहले से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। राज्य सरकार को 10 जून तक एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
RCB द्वारा 10 लाख रुपये की सहायता
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया। इसके अलावा, RCB ने 'RCB केयर' नामक एक फंड भी बनाया है, जो इस घटना के बाद घायल प्रशंसकों की मदद करेगा। RCB ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "बेंगलुरु में हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना RCB परिवार के लिए बहुत दुखद है। मृतकों के 11 परिवारों को सम्मान और एकजुटता के प्रतीक के रूप में 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।"
उपमुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस घटना पर मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है, जिसमें 11 लोगों की जान गई और 33 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा, "यह नहीं होना चाहिए था, हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी... स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, लेकिन वहां 3 लाख से अधिक लोग थे... हम इस घटना के लिए खेद व्यक्त करते हैं।"