पुराने बैंक खातों का पैसा कैसे प्राप्त करें: आसान 3 स्टेप्स
पुराने पैसे की वापसी का तरीका
पुराना पैसा कैसे मिलेगा
क्या आपने कभी कोई पुराना बैंक खाता खोला था और अब उसे भूल गए हैं? या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा बैंक में निष्क्रिय पड़ा है? यदि हां, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अब आपको अपना हक दिलाने में मदद कर रहा है। 2 साल से अधिक समय से निष्क्रिय खातों में जमा पैसे या 10 साल से अधिक पुराने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को बैंक RBI के DEA फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब आप या आपके कानूनी वारिस कभी भी इसे क्लेम कर सकते हैं। RBI ने इसे इतना सरल बना दिया है कि सिर्फ 3 स्टेप में पूरा पैसा वापस मिल जाएगा।
RBI के अनुसार, देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के रूप में पड़े हैं। ये पैसे उन खातों से आते हैं, जहां 2 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता। यदि 10 साल बीत जाते हैं, तो बैंक इसे DEA (Depositor Education and Awareness) फंड में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन यह पैसा आपका है और हमेशा क्लेम किया जा सकता है। RBI ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं।
अनक्लेम्ड पैसे को कैसे खोजें?
- सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहां अपने या परिवार के सदस्यों का नाम सर्च करें। आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि किस बैंक में कितना पैसा पड़ा है।
- अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर के सभी जिलों में अनक्लेम्ड एसेट्स पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंप्स में जाकर आप सीधे मदद ले सकते हैं।
क्लेम कैसे करें
- किसी भी बैंक शाखा में जाएं- जरूरी नहीं कि यह आपकी ओरिजिनल बैंक हो। आप अपनी पसंद की किसी भी बैंक की शाखा में जा सकते हैं। वहां क्लेम फॉर्म लें और भरें।
- KYC प्रूफ- पहचान और पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, NREGA कार्ड आदि में से कोई भी वैध दस्तावेज दें। यदि वारिस क्लेम कर रहे हैं, तो कानूनी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक होंगे।
- वेरिफिकेशन के बाद पैसा मिलेगा- बैंक वेरिफाई करेगा और RBI के DEA फंड से पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देगा। यह प्रक्रिया तेज है और इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।
