नोएडा प्राधिकरण ने 3500 घर मालिकों को जारी किए नोटिस, अतिक्रमण हटाने का आदेश

नोएडा प्राधिकरण ने 3500 घर मालिकों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिससे आवंटन रद्द होने का खतरा बढ़ गया है। निवासियों ने प्राधिकरण से अपील की है कि वे आवंटन को रद्द न करें और मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन करें। प्राधिकरण अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसमें हाल ही में फार्महाउस को ध्वस्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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नोएडा प्राधिकरण ने 3500 घर मालिकों को जारी किए नोटिस, अतिक्रमण हटाने का आदेश

नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण ने 3500 घर मालिकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं। धारा 10 के तहत, सभी घर मालिकों को अपने घरों के सामने से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो प्राधिकरण ने आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई ने निवासियों के बीच हलचल पैदा कर दी है।


निवासियों की अपील

मंगलवार को, निवासियों ने FONRWA के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के साथ मिलकर नोएडा प्राधिकरण के ACEO, कृष्ण करुणेश से मुलाकात की। उन्होंने अपील की कि इस मामले में आवंटन को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, प्राधिकरण को एक समिति बनाकर मामले की जांच करनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली प्राधिकरण ने भी ऐसा ही निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। ऐसे में प्राधिकरण को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।


अतिक्रमण के खिलाफ अभियान

नोएडा प्राधिकरण वर्तमान में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। हाल ही में, प्राधिकरण ने दोआब क्षेत्र में बने फार्महाउस को ध्वस्त किया, जो अतिक्रमण हटाने के नोटिस के तहत थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित है। 3500 घर मालिकों को जारी नोटिस पर अंतिम कार्रवाई का इंतजार है।


दिल्ली की नीति का संभावित प्रभाव

यदि इस मामले में दिल्ली की नीति अपनाई जाती है, तो प्राधिकरण घर के सामने अतिक्रमण के क्षेत्र के आधार पर जुर्माना लगा सकता है।