दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर मोदी की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट में समीर मोदी की जमानत पर सुनवाई

समीर मोदी की जमानत को HC में चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी समीर मोदी को निचली अदालत से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीड़िता ने 25 सितंबर को समीर मोदी को मिली जमानत के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें 18 सितंबर को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह लंदन से लौट रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया।
जमानत मिलने की तारीख
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने 25 सितंबर को समीर मोदी को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता अकेले जमानत देने या न देने का आधार नहीं हो सकती, बल्कि सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन आवश्यक है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। पीड़िता की ओर से सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने जमानत आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की थी। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया।
समीर मोदी का ब्लैकमेलिंग का आरोप
समीर मोदी पर आरोप है कि महिला के साथ उनका संबंध 2019 से है। 10 सितंबर को एक महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला ने 2019 से समीर मोदी के साथ संबंध होने का दावा किया था। वहीं, समीर ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही दिल्ली के कई थानों में शिकायत की थी।