दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार ने 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। यह निर्णय GRAP-4 के तहत लिया गया है, जिससे कार्यालयों में केवल आधे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, प्रभावित निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जानें इस आदेश के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
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दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति

दिल्ली, जो देश की राजधानी है, में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। खराब वायु गुणवत्ता के कारण नागरिकों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।


नई गाइडलाइन जारी की गई

वर्तमान में दिल्ली में GRAP-4 लागू है। इसी के तहत, सरकार ने आदेश जारी किया है कि कल से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि कार्यालयों में केवल आधे कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही, GRAP-3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण के कारण काम बंद होने से उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।


वर्क फ्रॉम होम का आदेश

दिल्ली सरकार के अनुसार, CAQM और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। कल से सभी प्रतिष्ठानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति होगी, जबकि बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, अग्निशामक सेवा, जेल, पुलिस, और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।