केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला

केरल में एक पिता को अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लिए 178 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला उस समय सामने आया जब आरोपी ने अपनी बेटी को धमकाया था। कोर्ट ने उसे गंभीर धाराओं में सजा सुनाई है, जबकि वह पहले से ही एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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केरल में पिता-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला

केरल में पिता को 178 साल की सजा, बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला


केरल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मंजेरी में POCSO कोर्ट ने 40 वर्षीय आरोपी को इस घिनौने अपराध के लिए 178 साल की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए एम अशरफ ने उसे 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


आरोपी ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अपने घर में तीन बार अपनी मासूम बेटी का दुष्कर्म किया। उसने अपनी बेटी को यह धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में उसे 40 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, IPC की धाराओं के तहत भी उसे 40 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा।


पहले से सजा काट रहा था आरोपी

आरोपी को पहले से ही एक विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा काटनी पड़ रही थी। वह अक्टूबर 2021 में इस अपराध के लिए सजा सुनाया गया था और फरवरी 2022 में फिर से उसी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में भी शामिल था। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने अपनी बेटी को अपना शिकार बना लिया।


कोर्ट ने उसे हमले और आपराधिक धमकी के लिए पांच साल की सजा भी सुनाई है, जबकि बच्ची को बंधक बनाने के लिए तीन साल की अलग सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि उसे कम से कम 40 साल जेल में बिताने होंगे। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 18 महीने और जेल में रहना होगा।