12 वर्षीय बच्ची की गर्भावस्था और दुखद अंत: ब्राजील की एक च shocking घटना

ब्राजील के बेलो होरिजोते में एक 12 वर्षीय बच्ची की गर्भावस्था की कहानी बेहद दुखद है। एक 22 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बलात्कार के बाद, बच्ची ने 32 हफ्तों तक अनजाने में गर्भधारण किया। जब उसकी हालत बिगड़ी, तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी जान चली गई। यह घटना न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक बड़ा सदमा है। जानें इस मामले में प्रशासन और पुलिस की प्रतिक्रिया क्या है।
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12 वर्षीय बच्ची की गर्भावस्था और दुखद अंत: ब्राजील की एक च shocking घटना

दुखद घटना का विवरण

12 वर्षीय बच्ची की गर्भावस्था और दुखद अंत: ब्राजील की एक च shocking घटना


ब्राजील के बेलो होरिजोते में एक 12 वर्षीय बच्ची, जो वराओ आदिवासी समुदाय से संबंधित है, की कहानी बेहद दुखद है। यह बच्ची स्कूल जाती थी और अपने परिवार के साथ समय बिताती थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक 22 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद बदल गई। बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है।


गर्भावस्था का अनजान सफर

बच्ची को यह नहीं पता था कि वह गर्भवती है और उसने अपने माता-पिता को भी इस बारे में नहीं बताया। 32 हफ्तों तक वह अनजाने में गर्भवती रही और न तो उसने कोई चिकित्सा देखभाल ली और न ही उसके परिवार को इस बारे में कोई जानकारी थी। जब उसे अचानक तेज पेट दर्द हुआ, तब परिवार को शक हुआ और उसे तुरंत बेटिम के मदर एंड चाइल्ड सेंटर ले जाया गया।


दुखद परिणाम

डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर पाया और आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। हालांकि, ऑपरेशन के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ गई। उसने एक नवजात को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसे ब्रेन हेमरेज हो गया और उसकी जान चली गई। उसके चाचा ने बताया कि यह सब गर्भावस्था के कारण हुआ।


समुदाय और प्रशासन की प्रतिक्रिया

यह बच्ची एक ऐसे समुदाय से थी जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। स्थानीय प्रशासन ने परिवार को मनोवैज्ञानिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और बच्ची की मौत की जांच कर रही है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उस 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, जिसने यह अपराध किया। ब्राजील में कमजोर व्यक्तियों के साथ बलात्कार को गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए 15 साल तक की सजा हो सकती है।