सैफ अली खान की संपत्ति: बच्चों को नहीं मिल पाएगी विरासत

सैफ अली खान, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके चार बच्चों को इस संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके पीछे का कारण भारत सरकार का विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम 1968 है, जो संपत्तियों को विरासत में देने की अनुमति नहीं देता। जानें इस्लाम में वसीयत बनाने के नियम और शर्मिला टैगोर का इस पर क्या कहना है।
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सैफ अली खान की संपत्ति: बच्चों को नहीं मिल पाएगी विरासत

सैफ अली खान: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता

सैफ अली खान बॉलीवुड के प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। उनके परिवार का भी फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा इतिहास रहा है। सैफ, जो दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं, पटौदी के दसवें नवाब हैं। वह देश के सबसे अमीर सेलेब्रिटीज में से एक हैं और उनके पास दो भव्य पुश्तैनी संपत्तियाँ हैं।


बच्चों के नाम वसीयत नहीं कर पाएंगे

यह जानकर हैरानी होती है कि सैफ अली खान 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वह अपनी संपत्ति अपने चार बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जेह के नाम नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनके बच्चों को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।


जायदाद का कारण क्या है?

सैफ अली खान की संपत्ति भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम 1968 के अंतर्गत आती है। इस अधिनियम के कारण, पटौदी हाउस से जुड़ी सभी संपत्तियों पर कोई भी अधिकार नहीं जता सकता और इन्हें विरासत में नहीं दिया जा सकता। इसलिए, सैफ अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं कर पाएंगे।


शर्मिला टैगोर का खुलासा

सैफ की मां, शर्मिला टैगोर ने भी इस विषय पर एक बार बात की थी। उन्होंने कहा कि सैफ और वह खुद भी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकतीं। इस्लाम में वसीयत बनाने की अनुमति नहीं है, और इसे केवल उन लोगों को दिया जा सकता है जो वारिस नहीं हैं।