सुप्रीम कोर्ट ने 'थग लाइफ' की रिलीज की अनुमति दी, कहा: भीड़ के दबाव में नहीं आना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिल सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म 'थग लाइफ' को रिलीज करने की अनुमति दे। अदालत ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर लगाए गए 'अतिरिक्त न्यायिक प्रतिबंध' पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि जब किसी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणन मिल जाता है, तो उसकी सार्वजनिक रिलीज का राज्य द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि कानून का शासन भीड़ के धमकियों के सामने नहीं झुक सकता और चेतावनी दी कि 'गुंडों के समूह' यह तय नहीं कर सकते कि थिएटर में क्या दिखाया जाए।
पीठ ने कहा, “अगर किसी ने कोई बयान दिया है, तो आप उसे दूसरे बयान से जवाब दें। आप थिएटर को जलाने की धमकी नहीं दे सकते।”
कमल हासन की 'थग लाइफ' विवादों में फंस गई थी जब फिल्म का ऑडियो लॉन्च चेन्नई में हुआ। इस कार्यक्रम में, हासन ने अपनी तमिल जड़ों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “उयिरे उरवे तमिज़े,” जिसका अर्थ है “मेरी जिंदगी और मेरा परिवार तमिल है।” उन्होंने कन्नड़ सुपरस्टार शिवराजकुमार से कहा, “आपकी भाषा तमिल से निकली है। इसलिए, आप भी इस लाइन में शामिल हैं।”
कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने तब कहा कि यदि अभिनेता माफी नहीं मांगते हैं, तो राज्य में 'थग लाइफ' की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इस फिल्म को कर्नाटक में प्रतिबंध के कारण 35-40 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
फिल्म में त्रिशा, सिम्बू, अभिरामी, सान्या मल्होत्रा, अशोक सेल्वन, ऐश्वर्या लेक्स्मी, जोजू जॉर्ज, नासर, अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी, रोहित सराफ और वाययापुरी जैसे कलाकार भी हैं।