सलमान खान ने 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' फिल्म के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई
शुक्रवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' फिल्म के रिलीज और प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। सलमान खान का आरोप है कि यह फिल्म उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती है।
सलमान खान के वकील का तर्क
**सलमान खान की ओर से अदालत में क्या कहा गया?**
इस मामले का संबंध सलमान खान द्वारा दायर एक लंबित वाणिज्यिक मुकदमे से है, जो उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में सुनवाई के दौरान, सलमान खान के वकील निजाम पाशा ने कहा, "हाई कोर्ट ने पहले सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की थी।" वकील ने यह भी कहा कि इस सुरक्षा के बावजूद, 29 मई को जारी एक पोस्टर में एक व्यक्ति को सलमान खान के समान दिखाया गया है, जो नीले कंगन पहने हुए है, जो सलमान खान का है।
फिल्म 'काला हिरण' पर रोक लगाने की मांग
**फिल्म पर रोक की मांग**
सलमान खान के वकील निजाम पाशा ने आगे कहा कि यह फिल्म ऐसे आपराधिक मामलों से संबंधित है, जो मीडिया में काफी चर्चा में रहे हैं। काले हिरण के शिकार मामले का उल्लेख करते हुए, बताया गया कि चार FIR दर्ज की गई थीं; सलमान खान को तीन मामलों में बरी किया गया, जबकि एक मामले में कार्यवाही लंबित है।
अदालत को सूचित किया गया कि सलमान खान के बारे में अपमानजनक बयान अक्सर मीडिया में प्रसारित होते हैं, जिसके कारण फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई।
सलमान खान के वकील ने अदालत को बताया कि 'काला हिरण' फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार सुबह जारी किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि किसी भी अंतरिम आदेश पर विचार करने से पहले प्रतिवादियों को नोटिस जारी करना आवश्यक है।
निर्माताओं को नोटिस जारी
**निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया**
सलमान खान की याचिका निर्माता अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, निर्देशक भारत श्रीनात, अक्षय पांडे और इस परियोजना से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई थी। इस पर, अदालत ने याचिका के संबंध में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के रिलीज पर रोक लगाने की सलमान खान की याचिका पर भी विचार किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जून को निर्धारित की गई है।
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