मनोरंजन उद्योग पर GST 2.0 का प्रभाव: क्या बदला?

GST 2.0 का मनोरंजन पर प्रभाव

आपके मनोरंजन पर GST 2.0 का कितना असर?
22 सितंबर 2025 से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने GST की दरों को चार स्लैब से घटाकर दो कर दिया है, जिससे 5% और 18% की दो मुख्य दरें प्रभावी हो गई हैं। इस बदलाव का असर कई क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मनोरंजन उद्योग के लिए यह एक मिश्रित परिणाम हो सकता है।
मनोरंजन क्षेत्र में, कुछ चीजों पर टैक्स में कमी आई है, जबकि कुछ सेगमेंट्स में पुरानी दरें बरकरार हैं। आइए जानते हैं GST के बारे में मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञों की राय।
निर्देशक अनिल शर्मा का स्वागत
गदर के निर्देशक ने किया स्वागत
गदर 1 और गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा, "इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। फिल्म निर्माण में कई चीजों की आवश्यकता होती है और GST में कमी से कैश फ्लो की समस्याएं कम होंगी, जो उद्योग के लिए एक बड़ा सहारा है।"
फिल्म उद्योग पर प्रभाव
नहीं हुआ है बड़ा बदलाव
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल का कहना है कि नई GST दरों का फिल्म उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकट सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ये टिकट केवल छोटे शहरों या सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में बिकते हैं। वहीं, 100 रुपये से ऊपर के टिकटों पर GST दर 18% ही रहेगी।
टीवी और सिनेमा की स्थिति
टीवी और सिनेमा का क्या हाल?
नई GST व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो बड़े स्क्रीन पर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं। 32 इंच से बड़ी स्क्रीन वाले प्रीमियम टेलीविज़न पर पहले 28% GST लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे प्रीमियम टीवी की कीमतें कम होंगी, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन फिल्मों की टिकटों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी पर असर
ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी पर असर
टीवी ब्रॉडकास्टिंग, DTH और केबल सेवाओं पर अभी भी 18% GST लागू है। ब्रॉडकास्टर्स ने GST दरों को घटाकर 5% करने की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन भी 18% GST के दायरे में आता है, इसलिए इस पर भी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कलाकारों और आयोजकों पर GST का प्रभाव
कलाकार और आयोजकों पर GST का असर
कलाकारों और इवेंट आयोजकों के लिए भी GST में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कलाकारों की सेवाओं और इवेंट मैनेजमेंट पर 18% GST लगता है। हालांकि, लोक कला या शास्त्रीय कलाओं से जुड़े कलाकारों को अगर किसी शो के लिए 1.5 लाख रुपये तक का भुगतान होता है, तो उनकी सेवाओं को GST से छूट मिली हुई है।