बिहार पुलिस कर्मियों को मिलेगा 1.50 करोड़ रुपये का बीमा लाभ

बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1.50 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। यह योजना बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर लागू की गई है। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों को अन्य आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य कोष शामिल हैं। जानें इस योजना के बारे में और कैसे यह पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए मददगार साबित होगी।
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बिहार पुलिस कर्मियों को मिलेगा 1.50 करोड़ रुपये का बीमा लाभ

बिहार पुलिस के लिए नई बीमा योजना

बिहार में ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस कर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1.50 करोड़ रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। हाल ही में, पुलिस विभाग ने सभी रैंक के कर्मियों के वेतन पैकेज का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया है, जिसमें ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु पर यह बीमा राशि शामिल है। सभी पुलिसकर्मियों के वेतन खाते को भी इस बैंक में स्थानांतरित किया गया है ताकि उन्हें अन्य लाभ भी मिल सकें। यह राशि संबंधित पुलिस कर्मी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को प्रदान की जाएगी। यह जानकारी एडीजी (बजट, अपील एवं कल्याण) डॉ. कमल किशोर सिंह ने दी। उन्होंने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस योजना के बारे में विस्तार से बताया।


पुलिस कर्मियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

एडीजी ने बताया कि कुछ महीने पहले पटना में एक वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी ने महिला सिपाही को कुचल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उसे डेढ़ करोड़ रुपये का बीमा लाभ दिया जा रहा है, और यह नई सुविधा के तहत लाभ पाने वाली पहली पुलिस कर्मी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि, किसी आश्रित परिजन को नौकरी और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ दी जाती है।


इसके अलावा, पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी सुविधाओं के साथ-साथ विभागीय स्तर पर परोपकारी कोष, शिक्षा कोष और स्वास्थ्य कोष का गठन किया गया है। इससे जरूरतमंद पुलिस कर्मियों को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परोपकारी कोष से 53 लोगों को 6.84 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। शिक्षा कोष के तहत अब पुलिसकर्मियों के बच्चों को पीजी स्तर तक की शिक्षा के लिए सहायता मिलेगी, जबकि पहले यह केवल ग्रेजुएट स्तर तक ही सीमित थी.


पुलिस सहायता कल्याण कोष

पुलिस सहायता कल्याण कोष के तहत, असमय मृत्यु होने पर संबंधित पुलिस कर्मी के परिजनों को सालाना 24 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस वर्ष 83 लोगों को 32 लाख रुपये की राशि वितरित की जा रही है। कुल 1300 ऐसे लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। एडीजी ने उदाहरण देते हुए बताया कि 2009 में मेतिहारी में एक ट्रैफिक सिपाही की मृत्यु हो गई थी, और अब उसकी पुत्री को अनुकंपा पर नौकरी दी जा रही है।