दूरंदहर 2: मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव के दौरान फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
रणवीर सिंह की फिल्म 'दूरंदहर 2' ने तमिलनाडु में कानूनी विवाद खड़ा कर दिया था, जब एक याचिका ने चुनाव के दौरान इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की। मद्रास हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कोई कानून नहीं है जो फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकता है। जानें इस मामले में अदालत का क्या कहना था और फिल्म की आगे की योजना क्या है।
| Apr 10, 2026, 14:10 IST
दूरंदहर 2 पर कानूनी विवाद
रणवीर सिंह की फिल्म दूरंदहर: द रिवेंज तमिलनाडु में कानूनी विवाद का केंद्र बन गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू है, जिसके तहत मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि फिल्म को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक थियेटर से हटा दिया जाए। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 10 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने की, जिन्होंने उसी दिन अपना फैसला सुनाया। अदालत के निर्णय ने राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
