जीएसटी पोर्टल पर नया नियम: व्यापारियों के लिए जरूरी अपडेट
जीएसटीएन की नई एडवाइजरी
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने सभी व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि जीएसटी पोर्टल पर नियम 10A में जल्द ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। इस नए नियम के लागू होते ही, जिन व्यापारियों ने अपने बैंक खाता विवरण को अपडेट नहीं किया, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने आप निलंबित हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन निलंबित होने पर व्यापार पर असर
यदि एक बार रजिस्ट्रेशन निलंबित हो गया, तो व्यापारी न तो इनवॉइस जारी कर सकेंगे और न ही जीएसटी रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनका पूरा व्यापार ठप हो सकता है। लाखों छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए, सभी को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए!
30 दिन का सख्त नियम
नए नियम के अनुसार, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर या पहली GSTR-1 या IFF फाइल करने से पहले, बैंक खाता की सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सिस्टम अपने आप रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर देगा।
कुछ अपवाद भी हैं
हालांकि, कुछ विशेष मामलों में जैसे TCS और TDS वाले करदाताओं और जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किया गया है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन बाकी सभी के लिए यह नियम पूरी तरह से लागू होगा।
सिस्टम में आने वाला बदलाव
जीएसटी नेटवर्क जल्द ही अपने सिस्टम को अपडेट करने जा रहा है। जैसे ही यह नया बदलाव लागू होगा, बिना बैंक विवरण के व्यापारी न तो इनवॉइस बना सकेंगे और न ही GSTR-1 फाइल कर पाएंगे। इससे व्यापार में गंभीर रुकावट आ सकती है।
तुरंत अपडेट करें
GSTN ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे तुरंत अपने बैंक खाता की जानकारी GST पोर्टल पर 'Non-Core Amendment' के माध्यम से अपडेट कर लें। इससे जब नया सिस्टम लागू होगा, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपका व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।
