घर में शराब रखने की सीमा: जानें विभिन्न राज्यों के नियम

शराब का सेवन आजकल आम हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने घर में शराब रखने के लिए क्या नियम हैं? विभिन्न राज्यों में शराब रखने की सीमाएं अलग-अलग होती हैं। इस लेख में, हम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा में शराब रखने की सीमाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जानें कि आपको कितनी शराब रखने की अनुमति है और लाइसेंस की आवश्यकता कब होती है।
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शराब का बढ़ता चलन

आजकल शराब का सेवन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्टियों और शादियों में शराब का होना अब एक आम बात बन गई है। कुछ लोग तो बार में जाकर शराब पीने के आदी हो गए हैं, जबकि अन्य अपने घर पर ही शराब पीना पसंद करते हैं। ऐसे में घर में शराब रखना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने घर में शराब रखने के लिए एक सीमा निर्धारित की है?


शराब रखने के नियम

शराब अब लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। काम के बाद लोग अक्सर एक पेग लेकर अपनी थकान मिटाने का सोचते हैं। लेकिन घर पर शराब रखने के लिए भी कुछ नियम हैं। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता। यदि आप अपने घर में शराब रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।


हरियाणा में शराब रखने की सीमा

हरियाणा में, यदि आप अपने घर में शराब स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि आप कितनी शराब रख सकते हैं। यहां, आप 6 बोतल देशी शराब और 18 बोतल भारतीय विदेशी शराब रख सकते हैं। यदि आप इससे अधिक रखना चाहते हैं, तो आपको हर साल 200 रुपये या आजीवन 2000 रुपये देकर अनुमति लेनी होगी।


दिल्ली में शराब स्टोर करने की सीमा

दिल्ली में, घर पर 18 लीटर से अधिक शराब नहीं रख सकते, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप और बीयर शामिल हैं। इसके अलावा, 9 लीटर से अधिक भारतीय या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका या जिन नहीं रख सकते। दिल्ली से बाहर एक लीटर शराब ले जाने की अनुमति है, जबकि विदेश से आने वाले व्यक्ति को 2 लीटर शराब रखने की अनुमति है।


पंजाब में शराब स्टोरेज नियम

पंजाब में, लोग 2 बोतल भारतीय विदेशी शराब या 2 बोतल विदेशी शराब या बीयर का एक केस रख सकते हैं। यदि आपको इससे अधिक रखना है, तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वार्षिक फीस 1000 रुपये या आजीवन 10,000 रुपये हो सकती है।


उत्तर प्रदेश में शराब रखने की सीमा

उत्तर प्रदेश में, आप 6 लीटर तक शराब रख सकते हैं। यदि आप इससे अधिक रखना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वार्षिक फीस 12,000 रुपये है।


राजस्थान में शराब रखने की सीमा

राजस्थान में, आप 12 बोतल आईएमएफएल की शराब रख सकते हैं। पार्टी के लिए अलग नियम हैं, जिसमें आपको 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होगा।


गोवा में शराब रखने की सीमा

गोवा में, आप 24 बोतल बीयर, 12 बोतल आईएमएफएल और 18 बोतल देशी शराब रख सकते हैं। वहीं, महाराष्ट्र में 8 बोतल शराब रखने की अनुमति है।