केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर हाई कोर्ट का अंतरिम स्थगन, टिकट बुकिंग जारी

केरल उच्च न्यायालय ने 'केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर 15 दिनों का अंतरिम स्थगन दिया है, लेकिन इसके बावजूद टिकट बुकिंग जारी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चिंता जताई कि स्थगन आदेश के बावजूद दर्शक ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने डिवीजन बेंच में अपील की है, जबकि फिल्म की रिलीज पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और फिल्म के संभावित प्रभाव के बारे में।
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केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर हाई कोर्ट का अंतरिम स्थगन, टिकट बुकिंग जारी

केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर कानूनी विवाद

केरल उच्च न्यायालय ने 'केरल स्टोरी 2 – गोस बियॉन्ड' की रिलीज पर 15 दिनों का अंतरिम स्थगन दिया है, लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार सुबह, 27 फरवरी 2026 को फिल्म के लिए टिकट बुकिंग जारी थी। यह जानकारी न्यायालय के एकल पीठ को दी गई, जबकि मामला पहले से ही एक डिवीजन बेंच द्वारा सुना जा रहा था। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि स्थगन आदेश के बावजूद, दर्शक ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे थे, जिससे यह संभावना बनी कि फिल्म दिन में थिएटर में दिखाई जा सकती है, जो गंभीर कानूनी चिंताओं को जन्म देता है।

टिकट बिक्री पर याचिकाकर्ताओं की चिंता

यह मुद्दा न्यायमूर्ति बेचु कुरियन थॉमस के समक्ष उठाया गया। याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदिरी और फ्रेडी फ्रांसिस की ओर से यह प्रस्तुत किया गया। उनके अनुरोध पर, अदालत ने 26 फरवरी को फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों का स्थगन दिया था।

न्यायाधीश ने स्थगन देते समय कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म को मंजूरी देने में प्राइम फेसी मन की अनुप्रयोग की कमी प्रतीत होती है। अदालत ने यह भी कहा कि समुदाय की अवमानना या सामुदायिक अशांति की संभावना दिखती है। न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि फिल्म का टीज़र सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सामुदायिक सद्भाव को बाधित करने की क्षमता रखता है।

इस आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि शुक्रवार सुबह टिकट बुकिंग सक्रिय थी। उन्होंने कहा कि वे यह सत्यापित करेंगे कि क्या फिल्म वास्तव में थिएटर में दिखाई गई और यदि ऐसा हुआ, तो वे अवमानना याचिका दायर करने पर विचार करेंगे।

निर्माता की अपील डिवीजन बेंच के समक्ष

एकल पीठ के आदेश के बाद, निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुषृत अरविंद धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन ने की। सभी पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद, डिवीजन बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। हालांकि, इसने एकल न्यायाधीश के निर्णय को स्थगित करने के लिए कोई अंतरिम निर्देश नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों का स्थगन प्रभावी बना रहा। 'केरल स्टोरी 2 – गोस बियॉन्ड' 2023 की विवादास्पद फिल्म 'केरल स्टोरी' का सीक्वल है, जिसमें अदाह शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसने चरमपंथीकरण के चित्रण को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी। मिश्रित प्रतिक्रियाओं के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। निर्माता इस सीक्वल से भी समान प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। 'केरल स्टोरी 2' में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।