केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता का पालन करने का दिया निर्देश

OTT प्लेटफॉर्म्स को जारी किया गया नोटिस
केंद्र सरकार ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस में आईटी नियमों (2021) के तहत क्रिटिकल सेल्फ रेगुलेशन को सुनिश्चित करने और बच्चों को 'ए' रेटेड कंटेंट से दूर रखने के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करने की चेतावनी दी गई है।
नोटिस का संदर्भ
यह नोटिस उस विवादास्पद एपिसोड के संदर्भ में आया है जिसमें स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील टिप्पणी की थी। सरकार के निर्देश पर इस एपिसोड को YouTube से हटा दिया गया था।
कानूनी दिशा-निर्देश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को किसी भी ऐसे कंटेंट का प्रसारण नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। कंटेंट का वर्गीकरण उम्र के अनुसार किया जाना चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को कोड ऑफ एथिक्स का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
कोड ऑफ एथिक्स का पालन
नोटिस में यह भी कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट प्रसारित करते समय लागू कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स के तहत उम्र आधारित वर्गीकरण का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।