कानपुर में महिला को भतीजे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

महिला को मिली उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक महिला को अपने पांच महीने के भतीजे के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। कानपुर देहात की विशेष जज एंटी डकैती कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि महिला जुर्माना नहीं भरती है, तो उसे अतिरिक्त ढाई साल की सजा भुगतनी होगी।
भतीजे का अपहरण और हत्या
दोषी महिला मृतक की बुआ है, जिसने अपने पति को फंसाने के लिए यह अपराध किया। लालूपूरा गांव के निवासी रिंकू का पांच महीने का बेटा सुशील 14 नवंबर 2022 को घर के बाहर से गायब हो गया था। उसके पिता ने अपने बहनोई देशराज और बहन सीता पर शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सीता को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया। 18 नवंबर 2022 को सुशील का शव ईशान नदी से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पुलिस ने सीता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके पति का नाम मामले से हटा दिया गया।
हत्या का कारण
24 जुलाई को सीता को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने माना कि महिला अपहरण, हत्या और सबूत छिपाने के आरोपों में दोषी है, जिसके चलते उसे उम्रकैद की सजा दी गई। बताया गया है कि सीता का अपने पति से विवाद था, जिसके कारण वह अपने मायके में रह रही थी। अपने पति को फंसाने के लिए उसने अपने भतीजे की हत्या की।