रवि मोहन को मिला कानूनी झटका, मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
रवि मोहन को मद्रास हाई कोर्ट से एक बड़ा कानूनी झटका लगा है, जब उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यह मामला उनके estranged पत्नी आर्टी रवि द्वारा दायर की गई अंतरिम भरण-पोषण याचिका से संबंधित है। कोर्ट ने पहले ही परिवार कल्याण कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले पर जल्द सुनवाई करे। रवि ने अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान करने का दावा किया है। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और रवि मोहन के व्यक्तिगत जीवन में चल रही चुनौतियों के बारे में।
| Jun 9, 2026, 12:14 IST
रवि मोहन की कानूनी परेशानियाँ जारी
रवि मोहन की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हफ्तों बाद, जिसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों के बारे में बात की थी, उन्हें एक कानूनी झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को रवि मोहन द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने परिवार कल्याण कोर्ट से अंतरिम भरण-पोषण याचिका के निपटारे के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, जो उनकी estranged पत्नी, आर्टी रवि द्वारा दायर की गई थी। यह विवाद दंपति के चल रहे तलाक की कार्यवाही का हिस्सा है। पहले, हाई कोर्ट ने चेन्नई के परिवार कल्याण कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह निश्चित समय सीमा के भीतर अंतरिम भरण-पोषण याचिका पर सुनवाई करे और निर्णय ले।
