पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: शराब बिक्री पर 48 घंटे का प्रतिबंध

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग ने शराब बिक्री पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। जिला अधिकारियों ने इस आदेश को लागू किया है, जिससे हॉस्पिटैलिटी उद्योग में हलचल मच गई है। जानें इस प्रतिबंध का दायरा, आबकारी विभाग की सतर्कता और बंगाल में शराब कारोबार के आंकड़े।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: शराब बिक्री पर 48 घंटे का प्रतिबंध gyanhigyan

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने शराब की बिक्री पर 48 घंटे के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मतदान से पहले घोषित इस ड्राई डे का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।


जिला अधिकारियों का आदेश

जिला अधिकारियों ने इस आदेश को लागू किया है, जिससे हॉस्पिटैलिटी उद्योग और शराब प्रेमियों में हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान से 48 घंटे पहले ड्राई डे का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आयोग से मौखिक आदेश प्राप्त हुए हैं।


प्रतिबंध का दायरा

इस प्रतिबंध के दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल और विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस के तहत संचालित होटलों को भी इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


आबकारी विभाग को सतर्क किया गया

चुनाव अधिकारियों को यह जानकारी मिली थी कि राज्य में शराब की बिक्री में तेजी आई है। आयोग को संदेह था कि यह स्थिति वोटरों को प्रभावित कर सकती है। इसी आधार पर आयोग ने आबकारी विभाग को सतर्क कर दिया।


बंगाल में शराब कारोबार का आंकड़ा

जानकारी के अनुसार, बंगाल में लगभग 5,000 बार और ऑफ-शॉप हैं, जहां से रोजाना 80-90 करोड़ रुपये की शराब बिकती है। पूरे राज्य में शराब और हॉस्पिटैलिटी उद्योग को 1,400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है, जिसमें से 900 करोड़ रुपये का नुकसान केवल कोलकाता में होगा।


गौरतलब है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को निर्धारित है। इस प्रकार, 23 अप्रैल तक शराब बिक्री पर रोक लागू रहेगी।