हरियाणा में सामान्य पात्रता परीक्षा का सफल आयोजन

हरियाणा में सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का सफल आयोजन हुआ, जिसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में 90% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को एक टीम के रूप में काम करने के लिए सराहा। विशेष परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। जानें परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
 | 
हरियाणा में सामान्य पात्रता परीक्षा का सफल आयोजन

हरियाणा में सीईटी परीक्षा का आयोजन

हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का दूसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया, जिससे परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित हो सकीं।


परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने 'ग्रुप सी' पदों के लिए सीईटी परीक्षा का आयोजन किया। यह परीक्षा सुबह और दोपहर की पाली में आयोजित की गई, जो शनिवार को भी हुई थी।


उपस्थिति और परीक्षा केंद्र

इस परीक्षा में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 6.70 लाख से ज्यादा ने रविवार को परीक्षा दी, जिससे औसत उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रही। हरियाणा के 22 जिलों और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां उचित व्यवस्थाएं की गई थीं।


विशेष परिवहन सेवाएं

हरियाणा परिवहन विभाग ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष बस सेवाएं उपलब्ध कराई। एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए रोहतक का दौरा किया और कहा कि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हुईं।


सुरक्षा उपाय

अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले पूरी जांच से गुजरना पड़ा। सैनी ने पंचकूला में संवाददाताओं से कहा कि सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी उम्मीदवार को कोई परेशानी न हो।


दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था

इस बीच, कैथल के एक दिव्यांग अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार ने उनके जैसे लोगों के लिए घर से आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की है।


छोटी चोट का मामला

करनाल में परीक्षा देने जा रही एक महिला अभ्यर्थी को मामूली चोट आई, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर छोड़ दिया गया।


निषेधाज्ञा का लागू होना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई।