हरियाणा में अवैध जुआ गतिविधियों पर कार्रवाई: 284 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज

धन शोधन निरोधक कानून के तहत कार्रवाई
हरियाणा में अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े एक मामले में, धन शोधन निरोधक कानून के तहत एक कंपनी की 284 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा (एफडी) और शेयरों के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि उसने मंगलवार को हरियाणा के गुरुग्राम और जींद में 'प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी और इसके प्रवर्तकों सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग के चार स्थानों पर छापेमारी की।
यह कंपनी 'प्रोबो' नाम से एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट चलाती थी। हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और उत्तर प्रदेश के आगरा में इस कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिसके बाद धन शोधन का मामला सामने आया।
ईडी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें धोखा दिया गया है और एक योजना के तहत उन्हें 'हां या नहीं' प्रश्नों के माध्यम से पैसे कमाने का लालच दिया गया।
वास्तव में, यह एक साजिश है जो लोगों को अधिक रिटर्न का लालच देकर अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करती है और जुआ को बढ़ावा देती है। ईडी ने कहा, 'छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया गया, जबकि 284.5 करोड़ रुपये की एफडी और शेयरों में निवेश तथा तीन बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए।