सेबी की चेतावनी: बिना रजिस्ट्रेशन वाले बॉन्ड प्लेटफॉर्म से रहें दूर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऑनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सेबी का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर कोई नियामक निगरानी नहीं होती और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे लेनदेन करने से पहले प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्थिति अवश्य जांचें। इसके अलावा, सेबी ने बताया कि कुछ फिनटेक कंपनियां बिना रजिस्ट्रेशन के सेवाएं दे रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। जानें इस विषय में और क्या जानकारी है।
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सेबी की चेतावनी: बिना रजिस्ट्रेशन वाले बॉन्ड प्लेटफॉर्म से रहें दूर

सेबी का नया निर्देश

सेबी की चेतावनी: बिना रजिस्ट्रेशन वाले बॉन्ड प्लेटफॉर्म से रहें दूर

सेबी का नया नियम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऑनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म से सावधान रहें और इनसे लेनदेन करने से बचें। सेबी ने बताया कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर न तो कोई नियामक निगरानी होती है और न ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था होती है। निवेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी ऑनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन स्थिति अवश्य जांचें और केवल सेबी-रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ ही लेनदेन करें।

सेबी ने बाजार से जुड़े सभी व्यक्तियों को यह भी बताया कि यदि वे ऑनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म प्रदाता (OBPP) के रूप में कोई सेवा देना चाहते हैं, तो उन्हें सेबी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सेबी को यह जानकारी मिली है कि कुछ फिनटेक कंपनियां और शेयर ब्रोकर बिना आवश्यक रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है.

नियमों का उल्लंघन

सेबी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्लेटफॉर्म पर कोई निगरानी नहीं होती और न ही निवेशक सुरक्षा या शिकायत समाधान की सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे प्लेटफॉर्म की गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013, सेबी अधिनियम 1992 और संबंधित नियमों का उल्लंघन कर सकती हैं। सेबी ने 18 नवंबर 2024 को कुछ संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंतरिम आदेश भी जारी किया था.

कॉरपोरेट बॉंड की ऑनलाइन खरीदारी

वर्तमान में देश में 18 रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म प्रदाता (OBPP) हैं, जिनके माध्यम से निवेशक कॉरपोरेट बॉंड ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। उद्योग में पारदर्शिता लाने के लिए सेबी ने नवंबर 2022 में ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए एक नया ढांचा तैयार किया था। इसके तहत सभी OBPP को स्टॉक एक्सचेंज के डेट सेगमेंट में स्टॉकब्रोकर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है.

OBPP का प्रभाव

OBPP ने भारत के बॉंड बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे आम निवेशक भी आसानी से बॉंड खरीद सकते हैं। अर्न्स्ट एंड यंग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स ने बॉंड मार्केट को खुदरा निवेशकों के लिए खोल दिया है, जिससे अब बॉंड खरीदना शेयर ट्रेडिंग जितना सरल और पारदर्शी हो गया है.