सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक होल्डिंग पर 30 दिन की सीमा निर्धारित की

केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक होल्डिंग पर 30 दिन की सीमा निर्धारित की है। इस नीति का उद्देश्य चीनी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। सभी व्यापारियों को अपने स्टॉक की स्थिति की घोषणा करनी होगी और उसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा। जानें इस नए आदेश के पीछे के कारण और इसके प्रभाव।
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सरकार का नया आदेश


केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक होल्डिंग पर 30 दिन की सीमा लगाने का निर्णय लिया है। सभी व्यापारियों को 1 अगस्त से अपने स्टॉक की स्थिति की घोषणा करनी होगी और उसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा। प्रत्येक व्यापारी के लिए चीनी स्टॉक की अधिकतम सीमा 4,000 क्विंटल निर्धारित की गई है। यह आदेश आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम, 1955 और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के तहत लागू किया गया है।


केंद्र ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं की रक्षा करना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में कीमतों में वृद्धि मांग-आपूर्ति के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा समर्थित नहीं है।


निर्देश के अनुसार, सभी चीनी व्यापारी अपने स्टॉक की घोषणा करेंगे और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हर सप्ताह अपने इन्वेंटरी को अपडेट करेंगे। सरकार ने कहा है कि वह बाजार की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उचित कीमतों पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदम उठाएगी।