सरकार ने 41 दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतें निर्धारित कीं

सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 41 आवश्यक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतें निर्धारित की हैं। इस कदम से दवा कंपनियों को मनमानी कीमतें वसूलने से रोका जाएगा। NPPA द्वारा जारी अधिसूचना में दुकानदारों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्राहक दवाओं की सही कीमत जान सकें। नियमों का उल्लंघन करने पर दवा कंपनियों को दंड का सामना करना पड़ेगा। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
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सरकार ने 41 दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतें निर्धारित कीं

सरकार का नया कदम

नेशनल डेस्क: सरकार ने आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए 41 आवश्यक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) निर्धारित कर दी है। इनमें डायबिटीज, हृदय रोग, बुखार, दर्द, और तनाव जैसी जीवनशैली से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग होने वाली दवाएं शामिल हैं।


नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।


दवा कंपनियों पर नियंत्रण

अब दवा कंपनियों को नहीं मिलेगी मनमानी!


NPPA के इस निर्णय के बाद, दवा कंपनियां इन 41 दवाओं पर मनमानी कीमतें नहीं वसूल सकेंगी। निर्धारित कीमत के ऊपर कंपनियों को केवल अतिरिक्त GST जोड़ने की अनुमति होगी, बशर्ते उन्होंने इसका भुगतान सरकार को कर दिया हो या अभी करना बाकी हो। NPPA ने इन दवाओं को 'नई दवा' की श्रेणी में रखा है, जिसका अर्थ है कि इनके दाम पहली बार निर्धारित किए गए हैं।


दुकानदारों के लिए निर्देश

दुकानदारों को भी ध्यान रखना होगा-


इस अधिसूचना में दुकानदारों और डीलरों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्हें निर्माता द्वारा जारी की गई मूल्य सूची को अपनी दुकान में ऐसी जगह प्रदर्शित करना होगा, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। इसका उद्देश्य ग्राहकों को दवाओं की सही कीमतों की जानकारी देना है ताकि कोई उनसे अधिक पैसे न वसूल सके।


नियमों का उल्लंघन

नियम तोड़ा तो खैर नहीं-


NPPA ने स्पष्ट किया है कि खुदरा कीमत के ये नियम केवल उन्हीं निर्माताओं पर लागू होंगे, जिन्होंने सरकार के सभी नियमों और शर्तों का पालन किया है। यदि कोई निर्माता इन निर्देशों का उल्लंघन करता है और ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलता है, तो उसे नियम के अनुसार वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित सरकार को वापस जमा करनी होगी। यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।