भारत में पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने की प्रक्रिया में प्रगति

भारत के खाद्य नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल के प्रारूप पर काम कर रहा है। यह निर्णय HFSS खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के मद्देनजर लिया गया है। FSSAI ने बताया कि 44 देशों में इस तरह के लेबलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि, भारत में जनसांख्यिकीय विविधता के कारण किसी एक देश के मॉडल को सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया में देरी को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
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भारत में पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने की प्रक्रिया में प्रगति

खाद्य नियामक की नई पहल

भारत में पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने की प्रक्रिया में प्रगति


नई दिल्ली: भारत के खाद्य नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल के प्रारूप पर काम कर रहा है। यह निर्णय तब आया है जब इस सुधार को लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।


13 मार्च 2026 को प्रस्तुत हलफनामे में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि वह उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों को उजागर करने के लिए एक तालिका या चित्रात्मक प्रारूप पर विचार कर रहा है, ताकि उपभोक्ता बेहतर निर्णय ले सकें।


प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वह HFSS खाद्य पदार्थों के लिए मौजूदा मानदंडों की समीक्षा कर रहा है, ताकि नियमों में वैज्ञानिक एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, HFSS से संबंधित पोषण जानकारी को पैकेट के सामने वाले लेबल पर प्रदर्शित करने पर भी विचार किया जा रहा है।


FSSAI ने बताया कि 44 देशों में पैकेट के सामने लेबल लगाने की व्यवस्था लागू की गई है, जिनमें से 16 देशों ने इसे अनिवार्य किया है। हालांकि, भारत में जनसांख्यिकीय विविधता के कारण किसी एक देश के मॉडल को सीधे लागू नहीं किया जा सकता।


नियामक ने प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले और अधिक परामर्श की आवश्यकता जताई है और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।


यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के बाद आया है, जिसमें FSSAI से पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने पर विचार करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि ऐसे लेबल में उच्च चीनी, सोडियम या संतृप्त वसा के लिए चेतावनी शामिल होनी चाहिए।


FSSAI ने कोर्ट को सूचित किया है कि 19 मार्च को प्रस्तावित लेबल के संबंध में एक 'हितधारक परामर्श' आयोजित किया जाएगा। इसके परिणामों के आधार पर, वे एक मसौदा संशोधन नियम तैयार करेंगे।


HFSS खाद्य पदार्थ शरीर के तृप्ति केंद्र को बाधित करते हैं। भारत में पैकेट के सामने लेबल लगाने की मुहिम कई वर्षों से चल रही है, जिसका मुख्य कारण अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत है।


दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट इंडिया' (NAPi) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा कि जंक फ़ूड मस्तिष्क की उस प्रणाली को दरकिनार कर देता है जो यह संकेत देती है कि पेट भर गया है।


वर्तमान में, भारत में खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी पैकेट के पीछे दी जाती है, लेकिन यह उपभोक्ताओं को स्पष्ट चेतावनी नहीं देती। पैकेट के सामने लेबल लगाने का उद्देश्य इस कमी को दूर करना है।


HFSS के स्वास्थ्य जोखिम

HFSS के जोखिम के सबूत


ICMR-NIN के अनुसार, HFSS खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो वसा, चीनी या नमक की निर्धारित सीमा से अधिक होते हैं। ये आमतौर पर ऊर्जा-सघन होते हैं और मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़े होते हैं।


हालांकि, FSSAI के पास HFSS की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ICMR-NIN के आहार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में कुल रोगों का 56.4 प्रतिशत हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार से जुड़ा है।


WHO इंडिया के 2023 के अध्ययन में पाया गया कि 2011 से 2021 के बीच अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री में 13.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी इन्हें एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा माना है।


देरी पर चिंता

देरी को लेकर चिंताएं


NAPi ने FSSAI को पत्र लिखकर खाद्य लेबलिंग नियमों पर 'एक और हितधारक परामर्श' आयोजित करने की चिंताओं को व्यक्त किया है। NAPi ने कहा कि पैकेट के सामने लेबल लगाने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है।


डॉ. गुप्ता ने कहा कि खाद्य उद्योग निकायों की भागीदारी से हितों के टकराव की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' चेतावनी लगाने के प्रस्ताव की जांच करें।