बैंकों में लावारिस 1.84 लाख करोड़ रुपये: जानें कैसे करें दावा

अनक्लेम्ड मनी पर दावा कैसे करें

अनक्लेम्ड मनी पर दावा करने की प्रक्रिया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपये ऐसे हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये पैसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं मांगे गए हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई और सरकार से जवाब मांगा है कि इस धन को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संपत्तियां उनके असली मालिकों तक पहुंचें। इसके लिए उन्होंने "आपका पूंजी आपका अधिकार" नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए जानते हैं कि बैंकों में जमा लावारिस पैसे के लिए कैसे दावा किया जा सकता है।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने यूडीजीएएम (अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन) पोर्टल स्थापित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपने पैसे का दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी इस विषय में जागरूकता फैलाएं।
UDGAM पोर्टल का उपयोग
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आरबीआई ने पहले से ही UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से लोग अपने पैसे का दावा कर सकते हैं।
- सबसे पहले [udgam.rbi.org.in](https://udgam.rbi.org.in) पर जाएं।
- वहां अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
- आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद अपनी आवश्यक जानकारी जैसे नाम और पहचान पत्र (पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) भरें।
- फिर उस बैंक का चयन करें जिसमें आप खोजना चाहते हैं, या सभी का चयन करें।
यदि आपको कोई मैच मिलता है, तो आपको अलग प्रक्रिया अपनानी होगी। यदि किसी बैंक में आपका पैसा है, तो उसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- यदि आपको पता चलता है कि कोई दावा न किया गया जमा है, तो सबसे पहले उस बैंक को फोन करें।
- फिर बैंक शाखा में जाकर खुद जाएं।
- पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और खाते के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करें।
- यदि मृतक का खाता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिससे यह साबित हो सके कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं।
- यदि सब कुछ सही है, तो बैंक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा।