प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाने पर क्या करें: जानें प्रक्रिया

क्या आपने अपने प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो दिए हैं? जानें कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इस लेख में हम आपको एफआईआर दर्ज कराने से लेकर डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
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प्रॉपर्टी दस्तावेज खोने की स्थिति में कदम

प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाने पर क्या करें: जानें प्रक्रिया


कई बार हम अपनी चीजें इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं या यात्रा के दौरान उन्हें खो देते हैं। हालांकि, महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे प्रॉपर्टी के पेपर खोना एक गंभीर समस्या हो सकती है। यदि आपके प्रॉपर्टी के पेपर खो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए?


प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाने का मतलब है कि आप उस संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते। भले ही प्रॉपर्टी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।


इसलिए, यदि आपके दस्तावेज खो जाएं, तो आपको डुप्लीकेट दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह प्रक्रिया जटिल नहीं है और इसमें कुल तीन चरण शामिल हैं। ध्यान दें कि दस्तावेज खोने के अलावा, चोरी या जलने की स्थिति में भी आप डुप्लीकेट पेपर प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में।


पहला कदम: एफआईआर दर्ज कराना

एफआईआर दर्ज कराएं


आपको सबसे पहले उस क्षेत्र के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए जहां दस्तावेज खो गए हैं। यदि स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद, पुलिस दस्तावेजों की खोज करेगी। यदि वे असफल रहते हैं, तो आपको एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।


जब पुलिस दस्तावेजों की तलाश कर रही हो और यदि पेपर नहीं मिलते हैं, तो अगला कदम होगा अखबार में एक विज्ञापन देना। इस विज्ञापन में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी के साथ उसके खोने की सूचना दें। इसके बाद कुछ दिन इंतजार करें, आमतौर पर 15 दिन का समय दिया जाता है। संभव है कि जिस व्यक्ति को दस्तावेज मिले हों, वह उन्हें वापस लौटा दे।


अंतिम कदम: डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन

अंतिम कदम


अब आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन उसी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिया जाएगा जहां प्रॉपर्टी मूल रूप से रजिस्टर्ड है। आवेदन के साथ एफआईआर, नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट और अखबार में दिए गए विज्ञापन की एक कॉपी संलग्न करें। यहां आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा और आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके 15-20 दिन बाद प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर जारी कर दिए जाएंगे।