पर्सनल लोन पर टैक्स बचत: जानें कैसे मिल सकते हैं फायदे

पर्सनल लोन कई लोगों के लिए वित्तीय संकट में सहारा बनता है, लेकिन क्या इससे टैक्स में भी बचत की जा सकती है? इस लेख में जानें कि पर्सनल लोन के माध्यम से टैक्स में राहत कैसे प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न परिस्थितियों में ब्याज पर छूट के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और समझें कि आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।
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पर्सनल लोन पर टैक्स बचत: जानें कैसे मिल सकते हैं फायदे

पर्सनल लोन और टैक्स बचत

नई दिल्ली. जब वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, तो पर्सनल लोन कई लोगों के लिए प्राथमिक विकल्प बन जाता है। चाहे घर की मरम्मत हो, शादी का खर्च या चिकित्सा जरूरतें, ये लोन बिना किसी जमानत के आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या इस लोन के माध्यम से टैक्स में भी बचत की जा सकती है? यह सवाल वर्तमान में सोशल मीडिया और टैक्स सलाहकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्सनल लोन बिना किसी सुरक्षा के दिया जाता है, जिससे इसे प्राप्त करना सरल होता है। हालांकि, इसकी ब्याज दरें 10% से 24% तक हो सकती हैं, जो अन्य लोन की तुलना में अधिक हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि यदि इससे टैक्स में कोई लाभ मिल सके, तो यह राहत का कारण बन सकता है। लेकिन क्या यह संभव है?


स्पष्ट रूप से कहा जाए तो, इनकम टैक्स अधिनियम में पर्सनल लोन पर कोई सीधी टैक्स छूट नहीं दी गई है। न ही यह सेक्शन 80C और न ही 24(b) के तहत कवर होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से बेकार है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके ब्याज पर छूट मिल सकती है, यदि आपने इसे किसी उचित खर्च के लिए उपयोग किया हो।


पर्सनल लोन के उपयोग के तरीके

यदि आपने पर्सनल लोन का उपयोग घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए किया है और आप संपत्ति के मालिक हैं, तो आपको सालाना 30,000 रुपये तक ब्याज की कटौती मिल सकती है।


बच्चों की शिक्षा के लिए


यदि लोन बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लिया गया है, तो सेक्शन 80E के तहत 8 वर्षों तक ब्याज की पूरी छूट मिलती है। यह टैक्स बचाने का एक प्रभावी तरीका है।


व्यापार खर्चों में उपयोग


यदि आपने व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय खर्चों के लिए लोन लिया है, तो इसका ब्याज 'बिजनेस एक्सपेंडिचर' के रूप में टैक्स में दिखाया जा सकता है।


स्मार्ट फाइनेंसिंग की कहानी

एक उदाहरण के तौर पर, श्रीमान ए ने हाल ही में पर्सनल लोन लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी और बच्चों की पढ़ाई में इसका उपयोग किया। इन दोनों मामलों में उन्हें टैक्स में राहत मिली। उन्होंने टीवी और फर्नीचर जैसी चीजें अपनी व्यक्तिगत बचत से खरीदीं ताकि ब्याज का बोझ न बढ़े। इस तरह उन्होंने टैक्स और ब्याज दोनों को संतुलित किया।


जरूरी सावधानियां

टैक्स बचाने के प्रयास में गड़बड़ी न करें। लोन का उपयोग कहां किया गया है, यह साबित करने के लिए आपको बिल, इनवॉइस और भुगतान के प्रमाण रखने होंगे। टैक्स विभाग केवल स्पष्ट सबूतों के आधार पर कटौती देगा। इसके अलावा, उधार लेने से पहले ब्याज दर और चुकाने की योजना पर विचार करें।