त्योहारों के मौसम में बढ़ेंगे डिलीवरी चार्ज, जानें नई GST दरें

त्योहारों के दौरान डिलीवरी चार्ज में वृद्धि
जैसे ही त्योहारों का मौसम शुरू होता है, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने डिलीवरी चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST दरों के अनुसार, ग्राहकों को अपने ऑर्डर के लिए अधिक भुगतान करना होगा। बुधवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म डिलीवरी चार्ज पर 18% GST लगाएंगे।
इस नए निर्णय से पहले की भ्रम की स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इन सेवाओं पर कर कैसे लगाया जाएगा, जिससे कानूनी विवादों में भी कमी आएगी। हालांकि, इन ऐप्स से ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के लिए यह महंगा साबित होगा।
आपको कितना अतिरिक्त भुगतान करना होगा?
फूड डिलीवरी ऐप्स अब डिलीवरी चार्ज पर 18% GST जोड़ेंगे, साथ ही रेस्टोरेंट सेवाओं पर 5% GST भी लगेगा। पहले, रेस्टोरेंट सेवाओं और प्लेटफॉर्म चार्ज पर केवल 5% GST लगाया जाता था। अब तक, त्वरित वाणिज्य ऐप्स को केवल हैंडलिंग चार्ज पर GST का भुगतान करना पड़ता था।