जीएसटी में बदलाव: 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब, मध्यवर्ग के लिए राहत

जीएसटी में नई दरें
नई दिल्ली: 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में केवल दो मुख्य स्लैब होंगे - 5% और 18%। 40% की उच्च दर केवल पान मसाला, सिगरेट, मीठे कार्बोनेटेड पेय और अन्य ऐसे उत्पादों पर लागू होगी।
मध्यवर्ग के लिए राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कई वस्तुएं जो आमतौर पर मध्यवर्ग द्वारा खरीदी जाती हैं, अब 18% कर स्लैब में शामिल होंगी। इनमें टेलीविजन, एयर कंडीशनर और 350 सीसी से कम के इंजन वाली बाइक्स शामिल हैं।
सुधारों का उद्देश्य
सीतारमण के कार्यालय ने एक पोस्ट में कहा, "ये सुधार बहु-क्षेत्रीय और बहु-थीमात्मक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना और व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करना है।"
वाहनों पर नई जीएसटी दरें
पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी वाहनों जिनका इंजन 1200 सीसी से कम और लंबाई 4,000 मिमी से कम है, अब 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जबकि डीजल वाहनों पर यह दर 28% से घटकर 18% हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी पेट्रोल कारें जो 1200 सीसी से अधिक हैं और डीजल वाहन जो 1500 सीसी से ऊपर हैं, अब 40% जीएसटी के दायरे में आएंगे।
अन्य वस्तुओं पर जीएसटी
1200 सीसी से ऊपर और 4,000 मिमी से लंबे सभी ऑटोमोबाइल, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, रेसिंग कारें, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए यॉट और विमान पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा, जबकि तीन पहिया वाहनों पर 18% कर लगाया जाएगा।
अन्य वस्तुएं जो अब 18% स्लैब में शामिल होंगी, उनमें डिशवॉशर, मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स शामिल हैं।