जीएसटी परिषद ने आर्थिक सुधारों को मंजूरी दी, दो-स्तरीय कर ढांचा लागू होगा

जीएसटी परिषद ने हाल ही में एक नया दो-स्तरीय कर ढांचा पेश किया है, जो खाद्य, आवास, ऑटोमोबाइल, और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करेगा। इस सुधार के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर कर में कमी की गई है, जिससे आम जनता को लाभ होगा। इसके अलावा, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जानें इस नए ढांचे के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे और इसका व्यापक प्रभाव क्या होगा।
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जीएसटी परिषद ने आर्थिक सुधारों को मंजूरी दी, दो-स्तरीय कर ढांचा लागू होगा

जीएसटी परिषद की नई पहल

जीएसटी परिषद ने ऐसे व्यापक सुधारों को मंजूरी दी है जो खाद्य, आवास, ऑटोमोबाइल, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये उपाय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की 56वीं बैठक के बाद घोषित किए गए हैं और 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।


सरल कर ढांचा

नया ढांचा 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो-स्तरीय कर संरचना को पेश करता है, जो पहले के चार-स्तरीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा। यह कदम व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाने और आम जनता के लिए लागत को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विलासिता और पापी वस्तुओं जैसे तंबाकू, पान मसाला, उच्च श्रेणी की कारें, यॉट और कार्बोनेटेड पेय पर 40 प्रतिशत का उच्च कर लगेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आवश्यक वस्तुएं और दैनिक उपयोग की चीजें इस बदलाव से सबसे अधिक लाभान्वित होंगी।


उपभोक्ता वस्तुओं पर कर में कमी

साबुन, शैम्पू, साइकिल और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 या 18 प्रतिशत था। घरेलू उपकरणों जैसे एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टेलीविजन और डिशवॉशर पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। निर्माण क्षेत्र को भी राहत मिली है, क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।


कृषि और स्वास्थ्य देखभाल पर प्रभाव

अन्य सामग्रियों जैसे ग्रेनाइट ब्लॉक्स, संगमरमर और रेत-चूने की ईंटों को 5 प्रतिशत श्रेणी में रखा गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव घरों को अधिक सस्ती बनाने और देशभर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल में छोटे कारों, 350cc तक की दोपहिया वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। किसानों के लिए, ट्रैक्टर अब 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत पर कर लगाए जाएंगे।


स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

जीवाणु-कीटनाशक और प्राकृतिक मेंथॉल भी अब 5 प्रतिशत जीएसटी के अंतर्गत आएंगे। स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स पर सुधारों का मुख्य ध्यान रहा है। 30 से अधिक जीवन-रक्षक दवाओं और नैदानिक किटों पर अब शून्य जीएसटी लगेगा।


सेवा क्षेत्र में बदलाव

सेवा क्षेत्र के लिए, होटल ठहराव, जिम, सैलून और योग सेवाओं पर कम जीएसटी नागरिकों के लिए लागत को कम करेगा और कल्याण की पहुंच में सुधार करेगा। होटल ठहराव की दर 7,500 रुपये प्रति दिन तक 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। जिम, सैलून, नाई और योग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।


शिक्षा और हस्तशिल्प पर प्रभाव

शिक्षा क्षेत्र में, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर, इरेज़र और व्यायाम पुस्तकों पर अब जीएसटी से छूट मिलेगी। वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। कृत्रिम फाइबर पर उलटा शुल्क संरचना को ठीक किया गया है, जिसमें यार्न और फाइबर पर दरें 5 प्रतिशत कर दी गई हैं।


सरकार का उद्देश्य

सरकार ने कहा कि ये सुधार कीमतों को कम करने, मांग बढ़ाने, MSMEs का समर्थन करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, कर आधार को विस्तारित करने, विनिर्माण को समर्थन देने, राजस्व वृद्धि को उत्तेजित करने, आर्थिक गति को बनाए रखने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।