जीएसटी दरों में कटौती: दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड पर अब 0% जीएसटी

जीएसटी परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
जीएसटी दरों में कटौती: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दर संरचना में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी गई। ये नए जीएसटी दरें मध्यवर्ग, परिवारों और व्यवसायों को राहत देने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
बैठक के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "सामान्य जनता और मध्यवर्ग के सामानों पर पूरी तरह से कटौती की गई है।" अब केवल तीन जीएसटी स्लैब होंगे - 5%, 18% और 40%। 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह है कि घरेलू सामान जैसे अल्ट्रा-हाई तापमान दूध, चना और पनीर पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड पर अब 0% जीएसटी लगेगा।
हेयर ऑयल, टॉयलेट साबुन, साबुन के बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिलें, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। दूसरी ओर, जिन सामानों पर जीएसटी को 12% या 18% से घटाकर 5% किया गया है, उनमें नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी शामिल हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए भागों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है, जैसे बायोगैस संयंत्र, पवनचक्कियां, पवन-चालित बिजली जनरेटर, अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पीवी सेल, चाहे वे मॉड्यूल में असेंबल किए गए हों या पैनल में बने हों, सौर कुकर, सौर जल हीटर, और इसी तरह।
इलेक्ट्रॉनिक सामान जिन पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया जाएगा, उनमें एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवॉशर, छोटे वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं। बसें, ट्रक, तीन पहिया वाहन और एंबुलेंस पर भी 18% जीएसटी लगेगा।
जीएसटी परिषद ने आज महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी है। ये सुधार बहु-क्षेत्रीय और बहु-थीमात्मक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना और सभी के लिए व्यापार करना आसान बनाना है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कार्यालय pic.twitter.com/7yg9zELOvs
— मीडिया चैनल (@MediaChannel) 3 सितंबर 2025