घर में नकदी रखने की सीमा: जानें नियम और संभावित दंड

कैश रखने का महत्व

(Cash Limit At Home) वर्तमान में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब नकद रखने की बजाय यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग कर रहे हैं। अधिकांश लेन-देन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। फिर भी, कई लोग नकद रखना पसंद करते हैं और बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में नकद रखने की अधिकतम सीमा क्या है? यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है।
कैश रखने के कारण
लोग घर में क्यों रखते हैं कैश? डिजिटल युग में, लोग घर में नकद रखने की आदत को कम कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में, जैसे कि आपकी दादी-नानी के समय में, लोग आपात स्थितियों के लिए नकद रखने की सलाह देते थे। पहले लोग बैंकों में पैसे जमा करने से कतराते थे और उन्हें घर में छिपाकर रखते थे। अब, हालांकि, लोग डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में अधिकतम कितनी नकद रख सकते हैं?
घर में नकद रखने की सीमा
घर में कैश रखने की लिमिट – यदि आप नकद लेन-देन करते हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि आप घर में कितनी नकद रख सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस पर कितना जुर्माना हो सकता है? इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, घर में नकद रखने की एक सीमा है। यदि आपकी नकद राशि जांच एजेंसियों के हाथ लग जाती है, तो आपको अपनी आय का स्रोत बताना होगा और इसके बाद आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा।
दस्तावेजों की तैयारी
हमेशा तैयार रखें ये दस्तावेज – नकद प्रवाह का स्रोत जानना और अपनी आय का सही विवरण रखना आवश्यक है। इसके लिए आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर दिखा सकें। यदि आप हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी नकद राशि आपके ITR के अनुसार होनी चाहिए।
संभावित समस्याएं
जानिए कैसे हो सकती है बड़ी मुसीबत – यदि आपके घर पर नकद की सीमा से अधिक राशि पाई जाती है और आप आयकर अधिकारियों को इसका सही विवरण नहीं दे पाते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान आपको अपनी आय का सही विवरण देना होगा। यदि आपके पास सही जानकारी है, तो आपको कोई दंड नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो आपको नकद पर 137% तक टैक्स देना पड़ सकता है।