आसाम में आयकर विभाग की 143 अभियोजन कार्रवाई

आयकर विभाग की कार्रवाई
गुवाहाटी, 12 अगस्त: आयकर विभाग (ITD) ने पिछले 10 वर्षों में आसाम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 143 अभियोजन कार्यवाही की है।
इन कार्यवाहियों में शामिल व्यक्ति और संगठन विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं, जैसे रियल एस्टेट, निर्माण, व्यापार, चिकित्सा एवं अस्पताल आदि।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया, "ITD द्वारा किए गए खोज और जब्ती के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर कर आकलन को अंतिम रूप दिया जाता है और कर की मांग उठाई जाती है।"
सबसे अधिक 76 अभियोजन 2017-18 में आसाम में हुई, इसके बाद 2018-19 में 38 और 2023-24 में 20 अभियोजन हुई।
उन्होंने कहा कि कर चोरी और बिना हिसाब की आय का पता लगाने की जांच एक निरंतर प्रक्रिया है। जब भी आयकर विभाग को कोई मामला मिलता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें खोज, सर्वेक्षण, आय का आकलन, कर की वसूली, दंड का लगाना और अभियोजन शामिल हैं।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के एक प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि आय का आकलन और उस पर कर तब तक निश्चित नहीं होता जब तक कि CIT (A), ITAT, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों का निपटारा नहीं हो जाता।
"इसके अलावा, अधिनियम के तहत अभियोजन, दंड या बकाया की वसूली लागू मामलों में शुरू की जाती है। ये प्रक्रियाएँ भी अपील/न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन होती हैं," चौधरी ने कहा।
मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जून तक आयकर विभाग ने देशभर में 174 खोजें की हैं, जिनमें आसाम भी शामिल है, जहां 137.18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।