आरबीआई ने एचएसबीसी पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और निष्क्रिय खातों से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है। जानें इस जुर्माने के पीछे के कारण और बैंक की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी।
 | 
आरबीआई ने एचएसबीसी पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई की कार्रवाई


मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक के निष्क्रिय खातों और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था, जो 31 मार्च 2025 के संदर्भ में था। निरीक्षण के दौरान बैंक द्वारा आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के कई मामले सामने आए, जिसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही हैं, जिससे जुर्माना लगाने की आवश्यकता पड़ी।


आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का एक सर्चेबल डेटाबेस नहीं बनाया और 'डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस' (डीईए) फंड में स्थानांतरित किए गए कुछ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स रेफरेंस नंबर (UDRN) नहीं दिया। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया कि यह जुर्माना वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमी के आधार पर लगाया गया है और इसका उद्देश्य हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है। इसके अलावा, जुर्माना लगाने का निर्णय आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ किसी अन्य कार्रवाई पर असर नहीं डालेगा।