आरबीआई का आदेश: रमज़ान में भी खुलेंगे सभी बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे रमज़ान की छुट्टी के बावजूद 31 मार्च 2025 को खुले रहें। यह निर्णय वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन सरकारी लेनदेन को पूरा करने के लिए लिया गया है। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और प्रभावित बैंकों की सूची।
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आरबीआई का आदेश: रमज़ान में भी खुलेंगे सभी बैंक

आरबीआई का महत्वपूर्ण निर्देश

RBI gave an order to all the banks of the country regarding the month of March


नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि रमज़ान की छुट्टी के बावजूद, 31 मार्च 2025, सोमवार को सभी बैंक खुले रहेंगे। यह आदेश रिज़र्व बैंक के एजेंसी बैंकों पर लागू होगा। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन रमज़ान की छुट्टी होने के कारण यह विशेष निर्देश जारी किया गया है।


सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक रमज़ान के कारण बंद रहने वाले थे। 2024-25 वित्तीय वर्ष के सरकारी लेनदेन को पूरा करने के लिए 31 मार्च को कार्य दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सभी लेन-देन का निपटारा होना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक के एजेंसी बैंकों में शामिल सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए यह निर्देश लागू है। इन बैंकों की शाखाओं को भी खोलने का आदेश दिया गया है।


स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, आरबीएल बैंक, करूर वैश्य बैंक, सीएसबी बैंक आदि सभी रिज़र्व बैंक के एजेंसी बैंकों में शामिल हैं।