अमेरिका में NRI के लिए रेमिटेंस टैक्स में कमी, भारत को भेजना होगा आसान

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए राहत की खबर आई है, जिसमें रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, यह टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद लागू होगा और बैंक ट्रांसफर्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारत में पैसे भेजने वाले एनआरआई को काफी लाभ होगा। जानें इस नए बिल के प्रभाव और नियमों के बारे में।
 | 
अमेरिका में NRI के लिए रेमिटेंस टैक्स में कमी, भारत को भेजना होगा आसान

NRI के लिए राहत की खबर

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नए मसौदे में रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर केवल 1% कर दिया गया है। पहले इस बिल में 5% टैक्स का प्रावधान था, जिसे बाद में 3.5% किया गया और अब सीनेट के नवीनतम संस्करण में इसे और कम करके 1% कर दिया गया है। इससे भारत में पैसे भेजने वाले लोगों को काफी लाभ होगा।


नए नियमों की जानकारी

नए नियमों के अनुसार, यह टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद होने वाले कुछ विशेष ट्रांसफर्स पर लागू होगा। अच्छी बात यह है कि बैंक या वित्तीय संस्थानों के खातों से किए गए ट्रांसफर्स और अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान पर यह टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि अधिकांश दैनिक रेमिटेंस इस टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे।


भारत पर प्रभाव

इस बिल की जानकारी ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को चिंतित कर दिया था, क्योंकि वे अक्सर अपने परिवार की सहायता या निवेश के लिए पैसे भेजते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 29 लाख से अधिक भारतीय निवास करते हैं, जो वहां की दूसरी सबसे बड़ी विदेशी आबादी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2024 में अमेरिका से भारत को लगभग 32 बिलियन डॉलर (लगभग 27.7% कुल रेमिटेंस) भेजे गए। ऐसे में टैक्स में वृद्धि से एनआरआई को नुकसान हो सकता था।


किसे देना होगा टैक्स?

इस बिल के तहत टैक्स केवल नॉन-सिटिजन्स पर लागू होगा, जैसे कि उच्च कौशल वाले पेशेवर, छात्र, और ग्रीन कार्ड धारक। यदि छात्र पार्ट-टाइम नौकरी या इंटर्नशिप से कमाए पैसे ग्रेजुएशन के बाद भारत भेजते हैं, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। यह टैक्स एनआरई अकाउंट में जमा, रियल एस्टेट खरीदने, या कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्रोग्राम्स पर भी प्रभाव डाल सकता है।


क्या होगा असर?

1% टैक्स से रेमिटेंस पर खर्च तो कम होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग कम पैसे भेज सकते हैं। खासकर वे जो नियमित रूप से भारत में अपने परिवार की सहायता करते हैं या संपत्ति और निवेश के लिए पैसे भेजते हैं। हालांकि, बैंक ट्रांसफर्स और कार्ड पेमेंट्स पर टैक्स न लगने से अधिकांश लोगों को राहत मिलेगी।


कब से लागू होगा?

यह टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद से लागू होगा। तब तक एनआरआई को अपने वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने का समय मिलेगा। कुल मिलाकर, टैक्स में कमी से अमेरिका से भारत पैसे भेजना अब पहले से अधिक सरल और सस्ता होगा।