NHAI द्वारा Toll Tax में छूट: जानें कौन हैं पात्र

Toll Tax से छूट की आधिकारिक सूची
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट किया है कि टोल टैक्स से छूट केवल कुछ विशेष व्यक्तियों और सेवाओं के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में एक आधिकारिक सूची भी जारी की गई है। इसमें आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कौन से लोग और वाहन बिना टोल टैक्स के राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर सकते हैं।
आपातकालीन सेवाओं को टोल टैक्स में छूट
आपात स्थितियों में समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इन वाहनों को बिना किसी रुकावट के तेजी से मंजिल तक पहुंचाने के लिए यह नियम लागू है। इसलिए, यदि आप इन्हें टोल प्लाजा से बिना भुगतान करते हुए देखते हैं, तो यह पूरी तरह से वैध है।
उच्च पदस्थ अधिकारियों को टोल टैक्स में छूट
भारत सरकार ने संविधान के तहत कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों को भी टोल टैक्स से छूट दी है, लेकिन यह केवल आधिकारिक यात्रा के दौरान मान्य है। इसमें शामिल हैं:
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
राज्यपाल
मुख्यमंत्री
लोकसभा अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
इनकी आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है।
सांसद और विधायक भी पात्र
सांसद (MP) और विधायक (MLA) को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है, जब वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा कर रहे होते हैं। यह व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के कार्य को बाधित न करने के लिए की गई है।