NCLAT ने Jet Airways के कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया

NCLAT ने Jet Airways को अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है। इस निर्णय ने SBI और अन्य ऋणदाताओं की अपीलों को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान, ऋणदाताओं ने बकाया राशि को परिसमापन संपत्ति का हिस्सा मानने की मांग की थी, लेकिन NCLAT ने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और क्या है इसका प्रभाव।
 | 
gyanhigyan

NCLAT का महत्वपूर्ण निर्णय


राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायालय (NCLAT) ने Jet Airways को अपने कर्मचारियों को पूर्ण रूप से भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, इसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और अन्य सात वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान, ऋणदाताओं ने तर्क दिया कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन फंड के बकाया राशि को परिसमापन संपत्ति का हिस्सा माना जाना चाहिए और इसे सभी ऋणदाताओं के बीच वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बकाया केवल तभी बाहर रखे जा सकते हैं जब परिसमापन की शुरुआत में विशेष भविष्य निधि और ग्रेच्युटी फंड मौजूद हों।


बैंकों ने यह भी अनुरोध किया कि श्रमिकों के बकाया की 24 महीने की अवधि की गणना करते समय मुकदमे में बिताए गए समय को शामिल किया जाए। यदि यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता, तो कर्मचारियों को IBC के तहत भुगतान के लिए प्राथमिकता स्थिति खोनी पड़ती। NCLAT ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायालय (NCLT) के 4 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि 20 मई, 2020 को श्रमिकों के बकाया की 24 महीने की गणना के लिए प्रभावी तिथि माना जाए।