ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन: जानें सेल्फ-असेसमेंट टैक्स पर क्या है नियम

ITR फाइलिंग की नई तारीख
इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई 2025 थी। यह निर्णय उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत प्रदान करता है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सैलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स और एनआरआई।
क्या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स पर भी मिलेगी राहत?
हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या इसका मतलब यह है कि सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भी 15 सितंबर तक बिना किसी पेनाल्टी के जमा किया जा सकता है। आमतौर पर, टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक अपना सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है, जिसमें वह टैक्स शामिल होता है जो TDS, TCS और एडवांस टैक्स कटने के बाद भी बकाया रहता है। यदि आप समय पर रिटर्न नहीं भरते और यह टैक्स भी देर से जमा करते हैं, तो सेक्शन 234A के तहत हर महीने 1% की पेनाल्टी लगती है।
क्या बदला है?
सरकार ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है, इसलिए अब सेक्शन 234A के लिए भी यही तिथि मान्य होगी। यदि आपने अपनी ITR और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स दोनों 15 सितंबर 2025 तक जमा कर दिए, तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले (CIT बनाम प्रणय रॉय, 2009) और CBDT के सर्कुलर नंबर 2/2015 ने इस स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है।
एडवांस टैक्स पर ध्यान दें
यदि आपने एडवांस टैक्स सही समय पर नहीं भरा या कम भरा, तो उस पर पेनाल्टी लगेगी, चाहे ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ी हो या नहीं। सेक्शन 234B और 234C के तहत यह ब्याज लगता है और ये नियम रिटर्न भरने की तारीख से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसमें भी हर महीने 1% ब्याज लगता है।
निष्कर्ष
इसलिए, यदि आप ITR और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स 15 सितंबर 2025 तक भर देते हैं, तो सेक्शन 234A के तहत कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन यदि एडवांस टैक्स के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा। 15 सितंबर के बाद टैक्स जमा करने पर पेनाल्टी निश्चित है।