GST परिषद की नई टैक्स नीति: आवश्यक वस्तुएं सस्ती, विलासिता की चीजें महंगी

GST परिषद की बैठक से क्या सस्ता हुआ
राशन, दवाइयों से लेकर सीमेंट और छोटी कारों तक, कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब कम होंगी। यह बदलाव GST परिषद की 56वीं बैठक में अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बाद हुआ है।
वहीं, कुछ विलासिता और गैर-आवश्यक उत्पादों की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि परिषद ने तंबाकू, कार्बोनेटेड पेय और उच्च श्रेणी की गाड़ियों पर कर बढ़ा दिया है।
क्या-क्या सस्ता हुआ है
दैनिक आवश्यकताएं: UHT दूध, पनीर, पराठे, पिज्जा ब्रेड, खाखरा और रोटी अब GST से मुक्त हैं। मक्खन, घी, पनीर, जैम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन और मिठाइयों पर अब केवल 5% GST लगेगा, जो पहले 12-18% था। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता और काजू, साथ ही साइट्रस फल भी 5% कर के दायरे में आएंगे।
स्वास्थ्य सेवाएं: जीवन रक्षक दवाएं जैसे Aglasidase Beta, Onasemnogene, Daratumumab और Alectinib अब कर मुक्त होंगी। अधिकांश दवाएं, चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक किट, पट्टियां, थर्मामीटर और ऑक्सीजन उपकरण पर अब 5% कर लगेगा, जो पहले 12-18% था।
व्यक्तिगत देखभाल और उपभोक्ता सामान: बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर, टूथब्रश, मोमबत्तियां और सुरक्षा माचिस पर अब केवल 5% GST लगेगा। स्टेशनरी जैसे नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर और इरेज़र भी सस्ते होंगे, साथ ही खिलौने, खेल सामग्री, हस्तशिल्प और बांस या रतन से बने फर्नीचर भी।
निर्माण और ऑटोमोबाइल: सीमेंट की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं। ट्रैक्टर, साइकिल, 350cc से कम की मोटरसाइकिल, छोटी कारें (पेट्रोल/डीजल <1200-1500cc, लंबाई <4m), इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, और एंबुलेंस पर कर में कमी की गई है। संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और फसल के अवशेषों से बने पारिस्थितिकी अनुकूल निर्माण सामग्री पर भी केवल 5% GST लगेगा।
क्या-क्या महंगा हुआ है
पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और सिगरेट पर अब 40% GST लगेगा, जो पहले 28% था। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफीन युक्त पेय और फलों पर आधारित फिज़ी ड्रिंक्स भी 40% के दायरे में आते हैं।