EPFO का नया नियम: नौकरी बदलने पर मिलेगी राहत, नॉमिनी को भी होंगे फायदे
EPFO का महत्वपूर्ण निर्णय
EPFO का बड़ा ऐलान.
कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन यानी EPFO ने एक अहम सर्कुलर जारी किया है, जिससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ा फायदा मिलेगा. इस नए फैसले से अब वीकेंड और सरकारी छुट्टियों की वजह से सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा, जिससे डेथ क्लेम से जुड़े विवाद काफी हद तक खत्म हो सकते हैं.
छुट्टी की वजह से नहीं मानी जाएगी सर्विस ब्रेक
EPFO ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में शामिल होता है और इस दौरान केवल शनिवार, रविवार या कोई अन्य छुट्टी आती है, तो इसे सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा. पहले कई मामलों में ऐसा देखा गया था कि दो नौकरियों के बीच वीकेंड आने पर कर्मचारी की सर्विस को टूटा हुआ मान लिया जाता था, जिससे उनके परिवार को बीमा और पेंशन से जुड़े फायदे नहीं मिल पाते थे.
यह फैसला क्यों लिया गया?
EPFO ने बताया कि कई ऐसे मामले सामने आए, जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार का एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी EDLI क्लेम केवल मामूली गैप के कारण खारिज कर दिया गया या कम रकम दी गई. कई बार अधिकारियों ने सर्विस की सही गणना नहीं की, जिससे आश्रितों को नुकसान हुआ. इसी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए यह नया सर्कुलर जारी किया गया है.
लगातार सर्विस की नई परिभाषा
अब यदि किसी कर्मचारी की एक नौकरी समाप्त होने और दूसरी नौकरी शुरू होने के बीच केवल वीकली ऑफ, राष्ट्रीय छुट्टी, गजटेड छुट्टी, राज्य छुट्टी या रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी आती हैं, तो इसे लगातार सर्विस माना जाएगा. EPFO ने यह भी कहा है कि यदि नौकरी बदलते समय अधिकतम 60 दिनों तक का गैप होता है, तब भी सर्विस को कंटिन्यूअल माना जाएगा.
EDLI क्लेम को लेकर परिवारों को राहत
EPFO ने EDLI स्कीम के तहत मिलने वाले न्यूनतम भुगतान को भी बढ़ा दिया है. अब नॉमिनी या कानूनी वारिस को कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, भले ही कर्मचारी ने लगातार 12 महीने की सर्विस पूरी न की हो. यह फायदा तब भी मिलेगा जब कर्मचारी के पीएफ खाते में औसत बैलेंस 50,000 रुपये से कम हो.
न्यूनतम भुगतान के मामले
नया नियम उन मामलों में भी लागू होगा, जहां कर्मचारी की मृत्यु उसके आखिरी पीएफ योगदान के छह महीने के अंदर हो जाती है, बशर्ते वह कर्मचारी अभी भी नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज हो. इसका मतलब यह है कि अब परिवार को बीमा क्लेम के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा.
