वारिसू के मेकर्स को बिना इजाजत हाथियों के इस्तेमाल पर नोटिस

चेन्नई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने आगामी तमिल फिल्म वरिसु के निर्माताओं को अनिवार्य अनुमति लिए बिना पांच हाथियों का इस्तेमाल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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वारिसू के मेकर्स को बिना इजाजत हाथियों के इस्तेमाल पर नोटिस
वारिसू के मेकर्स को बिना इजाजत हाथियों के इस्तेमाल पर नोटिस चेन्नई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने आगामी तमिल फिल्म वरिसु के निर्माताओं को अनिवार्य अनुमति लिए बिना पांच हाथियों का इस्तेमाल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

एक निजी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एडब्ल्यूबीआई ने बोर्ड से प्री-शूट अनुमति के बिना हाथियों का उपयोग करने के लिए हैदराबाद स्थित वेंकटेश्वर क्रिएशन्स को नोटिस जारी किया है।

विजय और रश्मिका मंदाना अभिनीत, वरिसु का निर्माण दिल राजू द्वारा वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले किया जा रहा है।

एडब्ल्यूबीआई के सचिव एस के दत्ता ने 23 नवंबर के नोटिस में कहा कि फिल्म निर्माता ने परफॉमिर्ंग एनिमल्स (पंजीकरण) नियम, 2001 का उल्लंघन किया है।

नियमों के तहत अगर जानवरों का प्रदर्शन या प्रशिक्षण किया जा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को बोर्ड के पास पंजीकरण कराना होगा।

नोटिस के मुताबिक बोर्ड को वेंकटेश्वर क्रिएशंस से प्री-शूट एप्लिकेशन नहीं मिला था।

बोर्ड की अनुमति के बिना पशुओं का प्रदर्शन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 26 के तहत अपराध है।

बोर्ड ने वेंकटेश्वर क्रिएशन्स को सात दिनों के भीतर उल्लंघनों का एक पूर्ण और व्यापक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें विफल होने पर बोर्ड कोई भी कार्रवाई करेगा जो जानवरों के कल्याण के लिए उचित और आवश्यक समझे।

हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित किया गया है, और प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के नियम 7(2) के अनुसार फिल्मों में प्रदर्शन करने वाले जानवरों का उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

पशु के प्रकार, पशु की आयु, पशु के शारीरिक स्वास्थ्य, पशु द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन की प्रकृति, वह अवधि जिसके लिए पशु को इस तरह के प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाएगा, निर्दिष्ट करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाना है - - यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कवर किए गए जानवरों के मामले में एक स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ पशु के स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रमाणित करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।

हालांकि, मुख्य वन्यजीव वार्डन के कार्यालय से ट्रांजिट परमिट प्राप्त करने के अलावा, प्रोडक्शन हाउस ने कथित तौर पर बोर्ड से परामर्श नहीं किया।

--आईएएनएस

पीजेएस/एएनएम