नई चेक क्लियरेंस नियम: अब चेक उसी दिन होंगे क्लियर

चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरेंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे अब चेक जमा करने के दिन ही क्लियर होंगे। यह नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। पहले चेक क्लियर होने में 1-2 दिन लगते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया अधिक तेज और सरल हो जाएगी।
नया सिस्टम कैसे कार्य करेगा?
इस नए सिस्टम में एकल प्रेजेंटेशन सेशन होगा। चेक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक में प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक चेक की इमेज को क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, जो इसे राशि अदा करने वाले बैंक तक पहुंचाएगा। इसके बाद, बैंक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि करेगा। हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिसके भीतर पुष्टि आवश्यक होगी।
पॉजिटिव पे सिस्टम और सुरक्षा
ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए RBI ने पॉजिटिव पे सिस्टम अपनाने की सलाह दी है। इसमें चेक जमा करने से पहले उसके मुख्य विवरण बैंक को बताना अनिवार्य होगा, जैसे कि खाता संख्या, चेक नंबर, तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम। विशेष रूप से ₹50,000 से अधिक के चेक के लिए यह जानकारी कम से कम 24 कार्य घंटे पहले देना आवश्यक होगा। यदि विवरण सही पाए जाते हैं, तो चेक तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा बैंक उसे अस्वीकार कर देगा।
ग्राहकों के लिए सुझाव
चेक जमा करते समय अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें। सभी विवरण सही-सही भरें और पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करें। इस नई व्यवस्था से चेक द्वारा भुगतान करना तेज, आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
चेक क्लियरेंस प्रक्रिया का लाभ
