हरियाणा में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में नए नियमों की घोषणा
हरियाणा सरकार का अग्निवीरों के लिए नया तोहफा
पूर्व अग्निवीरों को हरियाणा सरकार का तोहफाImage Credit source: Getty image
Agni veer: भारतीय सेना, एयरफोर्स और अन्य सैन्य बलों में सेवा कर रहे अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार, पहले बैच के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अधिकतम 5 साल की आयु छूट मिलेगी, जबकि अन्य बैच के लिए यह छूट 3 साल होगी। इस संबंध में आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किया गया है, और सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.
कौन उठा सकता है इस छूट का लाभ?
हरियाणा सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीर ही उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अग्निवीर सेवाकाल के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इस छूट का लाभ ले सकते हैं.
हरियाणा में अग्निवीरों की भर्ती की स्थिति
अब तक हरियाणा में 7,000 से अधिक अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है। 2022 में पहले बैच में 2,227 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी, जो 4 साल की सेवा के बाद 2027 में रिटायर होंगे। इसके बाद 2023-24 में 2,893 और 2024-25 में 2,108 अग्निवीरों का चयन किया गया है, जिससे कुल संख्या 7,000 से अधिक हो गई है.
अग्निवीर सेवा का महत्व
भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखा जाएगा, जबकि 75 प्रतिशत 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होंगे। राज्य सरकारें इन 75 प्रतिशत अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए प्रयासरत हैं.